||  जराचिकत्सा देखभाल / बेडसाइड सहायता पर तीन महीने का सर्टिफिकेट कोर्स हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं ।  ||  जराचिकित्सा देखभाल में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को निमंत्रण  ||  सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई): वरिष्ठ नागरिकों के लिए नवीनीकृत उत्पादों/सेवाओं के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करना।  ||   ||  एल.जी.बी.टी.क्सू.आर्इ समुदाय की शिकायत निवारण के लिए गैर सरकारी संगठनों को सूचीबद्ध करना  ||   ||  वरिष्ठ नागरिक प्रभाग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रस्तावों हेतु अनुरोध  || 

हमारे बारे में

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान की स्थापना विभिन्न राष्ट्रीय फोरमों में दी गयी अनुशंसाओं के अनुसरण में गृह मंत्रालय के अधिन 1961 में केन्द्रीय सेवा ब्यूरो के रूप में आरभ्भ में की गयी। 1964 में ब्यूरो का तत्कालिन समाजिक सुरक्षा विभाग में स्थापना कर दिया गया।
1978 में संस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय था। राष्ट्रीय समाज रक्षा संथान भारत सरकार के दिनांक 15 जुलाई, 2002 के अधिसूचना संख्या 10-3/2000-30 खंण्ड II के द्वारा एं स्वायत् निकाय बन गया तथा राष्ट्रीय राजधानी संघ सरकार दिल्ली के साथ 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के अन्तर्गत पंजीकृत है।
राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान समाज रक्षा के क्षेत्र में एक नोडल प्रधिकरण एवं अनुंसधान संस्थान है। यद्यपि समाज रक्षा के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा हेतु क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों का सम्पूर्ण स्वरूप आता है, फिर भी वर्त्तमान में यह नशीली द्रव्यों के दुरूपयोग की रोकथाप, वरिष्ठ नागरिकों तथा ट्रांसजेंडर्स के कल्याण, भिख निवारण तथा अन्य समाज रक्षा मुद्दों पर जोर दे रहा है।

डॉ. वीरेंद्र कुमार

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

श्री बी.एल. वर्मा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री रामदास अठावले

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री अमित यादव

सचिव

श्री सुखविंदर सिंह बिंद्रा

राष्ट्रीय सदस्य